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करेंसी एक्सचेंज पर GST, एक उदाहरण के साथ

विदेशी करेंसी खरीदने पर GST स्लैब वैल्यू पर कैसे निकाला जाता है, और वह आपके ऑर्डर के 18% से इतना कम क्यों होता है।

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GST पूरी रकम पर नहीं लगता

विदेशी करेंसी खरीदना एक सर्विस है। CGST नियमों के नियम 32(2)(b) के तहत टैक्स लगने वाली वैल्यू कुल रुपयों की रकम से निकाली गई एक स्लैब रकम होती है, पूरी रकम नहीं। उसी टैक्सेबल वैल्यू पर 18% GST लगता है।

स्लैब

₹1,00,000 तक: कुल रकम का 1%, और टैक्सेबल वैल्यू कम से कम ₹250।

₹1,00,000 से ₹10,00,000 तक: ₹1,000 और ₹1,00,000 से ऊपर की रकम का 0.5%।

₹10,00,000 से ऊपर: ₹5,500 और ₹10,00,000 से ऊपर की रकम का 0.1%, और टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा ₹60,000।

उदाहरण

मान लीजिए ग्राहक रेट पर आपके नोटों की कीमत ₹85,000 है। टैक्सेबल वैल्यू ₹85,000 का 1% = ₹850। ₹850 पर 18% GST = ₹153।

₹2,50,000 के लिए: टैक्सेबल वैल्यू = ₹1,000 + ₹1,50,000 का 0.5% = ₹1,750। GST = ₹315।

आपके कोट में यह GST अलग लाइन में दिखता है, इसलिए टैक्स कभी हमारे मार्जिन में मिला हुआ नहीं होता।

यह आम जानकारी है, टैक्स या कानूनी सलाह नहीं। यहाँ दिखाई गई सीमाएं हमारी मौजूदा सेटिंग से आती हैं और नियम बदलने पर बदल सकती हैं।