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बुनियादी नियम
लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत भारत के निवासी सफ़र के लिए विदेशी करेंसी खरीद सकते हैं। कैश नोट के लिए हर यात्री हर ट्रिप में USD 3,000 के बराबर तक ले जा सकता है, जब तक कि किसी देश के लिए अलग लिमिट न हो।
यह लिमिट हर यात्री की अपनी होती है, हर ऑर्डर की नहीं। चार लोगों के परिवार में हर किसी का अपना लिमिट हो सकता है, पर हर व्यक्ति का उस ट्रिप पर असली यात्री होना और उसका अपना पासपोर्ट व टिकट होना ज़रूरी है।
कहीं और से लिया कैश भी गिना जाता है
अगर आप उसी ट्रिप के लिए किसी बैंक या दूसरे डीलर से पहले ही विदेशी करेंसी नोट ले चुके हैं, तो ऑर्डर करते समय उसे USD के बराबर में बताइए। वह आपके बचे हुए लिमिट में से घटा दिया जाता है।
पिछले ट्रिप से बची करेंसी, जिसे आप दोबारा ले जा रहे हैं, उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पर आपके अपने रिकॉर्ड में दिखना चाहिए कि वह कहाँ से आई।
कुछ देशों के अपवाद
कुछ देशों के लिए हमारी कंप्लायंस सेटिंग में कैश लिमिट अलग है, जैसे इराक़ और लीबिया के लिए USD -। देश चुनते ही कोट में सही लिमिट अपने-आप लग जाता है।
कार्ड और ट्रांसफर अलग हैं
विदेश में कार्ड से खर्च और बैंक ट्रांसफर भी LRS खर्च ही हैं और साल के आपके कुल LRS में गिने जाते हैं, जो TCS के लिए मायने रखता है। ये कैश-नोट वाले लिमिट में नहीं जुड़ते।
यह आम जानकारी है, टैक्स या कानूनी सलाह नहीं। यहाँ दिखाई गई सीमाएं हमारी मौजूदा सेटिंग से आती हैं और नियम बदलने पर बदल सकती हैं।