गाइड

विदेशी करेंसी खरीदने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए

पैन, पासपोर्ट, हवाई टिकट और वीज़ा: हर डॉक्यूमेंट क्या साबित करता है, और स्कैन पहली बार में पास कैसे करवाएं।

आख़िरी अपडेट

हर यात्री के लिए

पैन: पैन पर पूरा नाम पेमेंट की जाँच और टैक्स रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल होता है।

भारतीय पासपोर्ट: पासपोर्ट नंबर से खरीदारी यात्री और उसके ट्रिप लिमिट से जुड़ती है।

हवाई टिकट: कन्फर्म टिकट, जिसमें तय एडवांस अवधि के अंदर भारत से रवानगी दिखे।

वीज़ा, जब देश को चाहिए

वीज़ा का पेज अपलोड कीजिए। अगर आप बिना वीज़ा, पहुँचने पर मिलने वाले ई-वीज़ा, या किसी छूट के तहत जा रहे हैं, तो वही आधार चुनिए और थोड़े में समझा दीजिए। हमारी टीम उसे देश के हिसाब से जाँचती है।

स्कैन पहली बार में पास कराएं

पूरा पेज दिन की रोशनी में खींचिए, चमक (ग्लेयर) न हो और उंगलियां लिखे हुए पर न आएं। PDF और साफ़ फोन फोटो, दोनों चलते हैं।

देख लीजिए कि पैन, पासपोर्ट और टिकट पर नाम एक ही तरह लिखा हो। अगर फ़र्क है (जैसे बीच का नाम नहीं है), तो ऑर्डर नोट्स में बता दीजिए।

हम डॉक्यूमेंट कैसे सुरक्षित रखते हैं

फाइलें प्राइवेट रखी जाती हैं। आप और अधिकृत रिव्यूअर इन्हें सिर्फ़ थोड़े समय वाले लिंक से खोल सकते हैं। पैन और पासपोर्ट नंबर एन्क्रिप्टेड रहते हैं, और रिकॉर्ड कंप्लायंस अवधि यानी 5 साल तक रखे जाते हैं।

यह आम जानकारी है, टैक्स या कानूनी सलाह नहीं। यहाँ दिखाई गई सीमाएं हमारी मौजूदा सेटिंग से आती हैं और नियम बदलने पर बदल सकती हैं।